Keshav Prasad Maurya On Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा की जा रही सर्वे को रोकने हेतु सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आदेश जारी किया है. देश की सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 26 जुलाई बुधवार की शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन समिति ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को रोकने का आदेश दिया.
"सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं"
दरअसल, 21 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत की तरफ से आए फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 30 सदस्यीय टीम आज सुबह सात बजे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करने पहुंच गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के कुछ ही देर बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं. आगे उन्होंने कहा कि शिव ही सत्य हैं. केशव प्रसाद मौर्य ने नसीहत दी कि अदालत के आदेश से हो रही कार्रवाई में बाधा नहीं डालना नहीं चाहिए. उन्होंने ज्ञानवापी मुद्दे को आस्था का विषय बताया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो सकती है सुनवाई
अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी का कहना था कि सर्वे के खिलाफ अपील करने का मौका नहीं मिला. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्वे पर रोक के बाद अब फोकस इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ हो गया है. 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण नहीं कर सकेगी. सुप्रीम कोर्ट का आदेश मुस्लिम पक्ष के लिए राहत मानी जा रही है. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए काशी में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने का दावा किया है.
First Updated : Monday, 24 July 2023