Gyanvapi Masjid Case: 'सर्वे में बाहर आएगी सच्चाई' हाईकोर्ट के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य ने दी प्रतिक्रिया

Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

Tahir Kamran
Edited By: Tahir Kamran

हाइलाइट

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से किया इंकार
  • केशव प्रसाद मौर्या ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत
  • हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष

Keshav Prasad Maurya on Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे (ASI Survey) के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट के फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) की प्रतिक्रिया सामने आई है.

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि राम मंदिर की तरह इस विवाद का भी निर्णय हो जाएगा और शिवभक्तों की मनोकामना पूरी होगी.

'मुगल आक्रमणकारी ने किया था मंदिर का विध्वंस'

उन्होंने आगे कहा कि सर्वे के माध्यम से मुगल आक्रमणकारी जिन्होंने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, उसका सच बाहर आएगा. बाकि ये मामला माननीय न्यायालय के समक्ष है जो भी फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे." 

 

मुस्लिम पक्ष ने की थी सर्वे पर रोक लगाने की मांग 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से ढांचे को नुकसान होने की बात कहकर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सर्वे को किसी भी स्टेज पर शुरू किया जा सकता है. इसके साथ ही अब कभी भी ज्ञानवापी का सर्वे शुरू किया जा सकता है.

वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है. मुस्लिम पक्ष एक या दो दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है.

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03 August 2023, 12:18 PM IST

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