Kolkata Case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच , कोलकाता पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144) की धारा 163 को सात दिनों के लिए लागू कर दिया है. पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल द्वारा शनिवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि कोलकाता के निर्दिष्ट क्षेत्र में रैलियां, बैठकें, जुलूस, धरना , प्रदर्शन और पांच या अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा प्रतिबंधित है.
इस आदेश में कहा गया कि अगले सात दिनों तक आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास कोई विरोध प्रदर्शन, रैली, जुलूस, धरना या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी. कोलकाता के कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त विनीत गोयल द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि जो भी धरना प्रदर्शन, रैली या फिर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी.
आदेश में कहा गया है, "विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी मिली है कि आरजी कर अस्पताल के क्षेत्र में शांति भंग करने के लिए रैलियां या फिर बैठक हो सकते हैं इसलिए यह कार्रवाई की गई है. ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक जगह पर शांति में बाधा न हो और स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ-साथ मानव जीवन को कोई खतरा न हो इसके लिए ये कदम उठाया गया है. इसके साथ ही ये भी कहा गया है अगर कोई व्यक्ति हथियार लाता-ले जाता पाया जाता है या शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
गौरतलब है कि कोलकाता के आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई. इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना को लेकर देश भर में आक्रोश है. वहीं डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं है मृतक डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं. First Updated : Sunday, 18 August 2024