Saumya Vishwanathan: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Saumya Vishwanathan: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला का ऐलान कर दिया है. इस मामले के चार आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाया है.

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Saumya Vishwanathan: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला का ऐलान कर दिया है. इस मामले के चारों आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाया है, जिसमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलीक और अजय कुमार का नाम शामिल है. इन चारों आरोपियों पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है. दोषियों को मकोका कानून के तहत सजा सुनाई गई है. बता दें कि कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रख लिया था. 

गौरतलब है कि दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर 30 सितंबर 2008 को महिला टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या कर दी गई थी. महिला पत्रकार की हत्या तब हुई थी जब वह नाइट शिफ्ट करके दफ्तर से वापस अपने घर लौट रही थीं.

पुलिस ने शव को कार से किया था बरामद

दिल्ली पुलिस ने सौम्या का शव उनके कार से बरामद किया था. इस हत्या कांड की सबसे खास बात ये है कि इसका खुलासा करने में पुलिस को करीब छह महीने का समय लग गया था. पुलिस ने किसी दूसरे आरोप में जब आरोपियों को  गिरफ्तार किया, तब पूछताछ के दौरान आरोपियों ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या की बात कबूली.

पीड़ित की मां ने अदालत से क्या कहा?

कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब जज ने सौम्या की मां से पूछा कि क्या आपको कुछ कहना है? इस पर पीड़ित की मां ने कहा कि 15 साल बाद न्याय मिल जाए. मेरे पति आईसीयू में भर्ती हैं और आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं. इसके बाद अदालत ने चारों दोषि रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार  को सौम्या की हत्या का दोषी करार दिया, जबकि पांचवें आरोपी अजय सेठी  को हत्याका दोषी नहीं बल्कि लूट का माल अपने कब्जे में रखने का दोषी माना. इसके चलते अजय सेठी को आईपीसी के सेक्शन 411 के तहत दोषी माना है.  First Updated : Saturday, 25 November 2023