मध्य प्रदेश के सागर जिले में अदालत ने ठगने के आरोप में व्यक्ति को दी 170 साल की सजा, 72 लाख का लगाया जुर्माना

मध्य प्रदेश के सागर जिले में अदालत ने ठगने के आरोप में एक व्यक्ति को 170 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 72 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.

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भारत में जब भी चोरी जैसे मामले आते हैं तो ऐसे अपराधों में अदालत आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाती है. लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है. वहां की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 170 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस आरोपी पर 72 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया.

यह शख्स गुजरात का रहना वाला है जिसकी उम्र 55 वर्ष नाम नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत को कोर्ट ने 34 लोगों को ठगने के मामले में सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ लोगों ने ठगने का मामला दर्ज किया था. जिसकी सुनवाई कोर्ट ने अब की है.

2019 में किया गया मामला दर्ज

आपको बता दें कि आरोपी नासिर मोहम्मद ने करीब 34 लोगों को अपना शिकार बनाया था. आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश के सागर जिले में भैंसा और सदर गांव के निवासियों ने साल 2019 में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी.

कोर्ट की सुनवाई

उसके बाद पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया था. ठगी का मामला कोर्ट तक पहुंच गया और इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा भी सुनाई. साथ ही धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत उसे दोषी ठहराया गया. जिसमें आरोपी को अधिकतम सात साल की सजा है. इस मामले में उसे 5 साल की सजा और प्रत्येक पीड़ित को 10,000 रुपये देने का जुर्माना लगाया गया.

इस मामले पर क्या न्यायाधीश की कहना

दरअसल ऊपरी सत्र अदालत के न्यायाधीश अब्दुल्ला अहमद ने अपने फैसले में कहा है कि दोषी ने 34 लोगों को ठगा साथ ही उन्हें धोखा दिया था. प्रत्येक पीड़ित के संबंध में अलग-अलग दंडित किया जाना जरूरी है. क्योंकि प्रत्येक पीड़ित के संबंध में आरोपी द्वारा किए गए अपराध की जिम्मेदारी भी अलग-अलग होती है. इसका मतबल है कि वह 34*5 या 170 साल जेल रहेगा साथ ही 72 लाख रुपए का जुर्माना देगा. First Updated : Friday, 30 June 2023