शरद पवार की पार्टी NCP को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मिली चंदा लेने की अनुमति
Maharashtra Politics: शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस (SP) स्वैच्छिक रूप से लोगों से चंदा स्वीकार कर सकती है. सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी अनुमति दे दी है. पार्टी का आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को चुनाव आयोग से मिला था. आयोग ने पार्टी को यह अनुमति महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदान की है.
Maharashtra Politics: चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. शरद पवार की पार्टी NCP अब अलग-अलग फॉर्म में चंदा ले सकती है. पार्टी ने इस संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग से मांग की थी. एनसीपी पार्टी और नाम का विवाद कोर्ट में जाने के बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी पर कुछ पाबंदियां लग गईं.
अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी में फूट पड़ गई. एक एनसीपी शरद पवार गुट और दूसरा अजित पवार गुट. इसके बाद राष्ट्रवादी नाम और चुनाव चिन्ह किसका है ये मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तक गया. चुनाव आयोग ने अजित पवार को एनसीपी का नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह दिया.
आख़िर क्या है मामला?
नतीजा ये हुआ कि एनसीपी खुद अजित पवार के पास चली गई. इसके बाद शरद पवार के गुट को बिगुलबाज का चुनाव चिन्ह मिल गया. लेकिन, पार्टी का रुतबा वहां नहीं था. इसलिए, पार्टी कार्यकर्ताओं, विभिन्न संगठनों और उद्यमियों से प्राप्त धन को स्वीकार नहीं कर सकी.
अब स्वीकार किया जा सकेगा चंदा
इसके बाद हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में शरद पवार के ट्रम्पेटर मैन चुनाव चिह्न को अच्छा मतदान मिला. दूसरी ओर, पार्टी ने चुनाव आयोग से उसे पार्टी का दर्जा देने का भी अनुरोध किया. सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आयोग ने पार्टी का दर्जा बता दिया है. इसलिए अब पवार की एनसीपी आधिकारिक तौर पर फंड स्वीकार कर सकती है.
चुनाव आयोग से प्रतिनिधिमंडल ने की थी मुलाकात
इसी सिलसिले में सुप्रिया सुले के साथ एनसीपी के आठ अन्य नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज सुबह केंद्रीय चुनाव आयोग में दाखिल हुआ था. इसके बाद चुनाव आयोग ने आयोग की प्रक्रिया के अनुसार प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 बी और धारा 29 सी का हवाला देते हुए पार्टी को दान राशि स्वीकार करने की अनुमति दी है.