महाराष्ट्र: नगर - निगम का बड़ा एक्शन, टीपू सुल्तान के अवैध स्मारक पर चलाया बुलडोज़र

नगर निगम ने 8 जून 2023 को उस पर बुल्डोजर चलाया दिया है, धुले के भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) पत्र में स्मारक को हटाने की मांग की थी और बताया इसके कारण सड़क पर आये दिन लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ता है।

Poonam Chaudhary
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हाइलाइट

  • BJYM नेता ने कहा डॉ फारूक शाह ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है।

महाराष्ट्र के धुले चौक पर मौजूद अवैध रूप से बनाये गए टीपू सुल्तान के स्मारक पर बुलडोजर चला दिया गया है। इस स्मारक को हटाने के लिए स्थानीय हिन्दुओं ने शिकायत की जिसके बाद नगर निगम ने 8 जून 2023 को उस पर बुल्डोजर चलाया दिया। टीपू सुल्तान के इस स्मारक को आल इंडिया मजलिस ए इत्तिहादुल मुस्लिमीन (AIMIM ) के स्थानीय विधायक फारूक अनवर शाह (Local MLA Farooq Anwar Shah) ने 100 फीट की चौड़ी सड़क पर ठीक  बीचो - बीच स्थापित किया था। 

गृहमंत्री और राज्य उपमुख्यमंत्री को लिखा था पत्र 

जानकारी के लिए बता दें कि धुले के भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) ने टीपू सुल्तान के इस स्मारक को हटाने की मांग को लेकर गृहमंत्री और राज्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फणवनीस (Devendra Phanvanis) को एक पत्र लिखा था। जिसके साथ - साथ उन्होंने SP और नगर निगम धुले के आयुक्त को भी पत्र लिखा था। जिसके बाद अधिकारियों  ने इस मामले को लेकर कार्य निर्देश भी दिए। 

पत्र द्वारा की स्मारक हटाने की मांग 

बता दें की भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) द्वारा भेजे गए पत्र में लिखा - धुले शहर में नगर - निगम D - Mart में बायपास हाईवे तक करीब 100 फीट की सड़क का निर्माण किया गया है, इस सड़क पर हर रोज़ काफी ट्रैफिक देखने को मिलता है। इसके साथ ही सड़क के दोनों तरफ के किनारों पर अधिकतर मुस्लिमों के घर मौजूद हैं। 

इसके अलावा BJYM के नेता अधिवक्ता रोहित चंदोडे पत्र में आगे लिखते हैं कि धुले शहर के डॉ फारूक शाह ने सभी हिन्दुओं की भावनाओं को काफी ठेस पहुंचाया है उन्होंने बिना सरकारी अनुमति के चौराहे के बीचों - बीच 100 फीट सड़क पर हिंदू विरोधी टीपू सुल्तान का स्मारक बनवाया। उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है। 

मैं सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नगर - निगम प्रशासन से इस अवैध स्मारक को हटवाने का अनुरोध करता हूँ। जिससे धुले शहर में शांति बनी रहे और फारूक शाह के खिलाफ सिटी डिफेसमेंट एक्ट (City Defiance Act) के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाये। 

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10 June 2023, 10:20 AM IST

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