Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री एनसीपी का होगा, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल का बड़ा बयान

महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे-बीजेपी सरकार के गिरने की अटकलों के बीच एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अगला सीएम एनसीपी का होगा।

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महाराष्ट्र में शिंदे-बीजेपी सरकार के गिरने की अटकलों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बड़ा बयान सामने आया है। जयंत पाटिल ने रविवार को सतारा के कराड में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही होगा और यह सभी लोगों ने मान लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में एनसीपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर सामने आएगी। 

महाराष्ट्र सरकार के गिरने की अटकलें क्यों?

दरअसल, शिवसेना के 16 विधायकों की योग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला अभी तक नहीं आया है। यह विधायक पिछले साल शिवसेना से बगावट कर शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। इन विधायकों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही महाराष्ट्र सरकार के गिरने और शिंदे से सीएम पद जा सकता है। इस वजह से महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे और बीजेपी सरकार के गिरने की अटकलें लगाई जा रही है।

ज्यादा दिन नहीं चलेंगी शिंदे-बीजेपी सरकार

इससे पहले शिवसेना (उद्धव बाबासाहेब ठाकरे) के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत भी महाराष्ट्र सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि "मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि शिंदे सरकार 15 दिनों में गिर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई स्थगित हो गई।" संजय राउत ने कहा था कि "अब जब अदालत का फैसला आ जाएगा, तो शिंदे सरकार गिर जाएगी।" शिंदे सरकार के गिरने की अटकलों के बीच अजित पवार की ओर से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई गई थी। इस वजह से भी जयंत पाटिल के बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर 

अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार संकट में आती है तो क्या एनसीपी अपना समर्थन देगी? यदि एनसीपी समर्थन देती है तो उसके पास मुख्यमंत्री पद की मांग करने का विकल्प मौजूद रहेगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ही इन अटकालों पर विराम लग सकता है।  First Updated : Sunday, 30 April 2023