Maharashtra के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की समीक्षा करने का वक्त बढ़ाया. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल नार्वेकर को सीएम एकनाथ शिंदे और शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक निर्णय लेने का निर्देश दिया था. जिसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना और एनसीपी के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी.
विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "20 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा जाएगा और कोई अतिरिक्त समय नहीं लिया जाएग. विधानसभा सत्र के दौरान भी मामले पर सुनवाई हुई और 2 लाख 71 हजार दस्तावेजों की जांच की गई. मैं फैसले की घोषणा को तीन सप्ताह आगे बढ़ाने की मांग कर रहा हूं. हम और अधिक नहीं मांगेंगे."
मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने समय विस्तार की मांग की है और याचिकाओं पर 10 जनवरी 2024 तक फैसला किया जा सकता है.
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वह शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बागी विधायकों के संबंध में दायर अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर, 2023 और 31 जनवरी, 2024 तक फैसला करें. First Updated : Friday, 15 December 2023