Maratha Reservation: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई की ओर तेजी से बढ़ रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के मार्च को रोकने से साफ मना कर दिया है. कोर्ट ने जरांगे को अपने समर्थकों के साथ मुंबई में प्रवेश रोक लगाने से इंकार करते हुए सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था और सड़कों अवरुद्ध पैदा न हो. दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे से अपने आंदोलन को न करने की अपील की है.
मनोज जरांगे पाटिल ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग करते हुए 20 जनवरी को जालना जिले में अपने गांव अंतरवाली सराटी से मुंबई तक मार्च करने का फैसला किया था. अब वह 26 जनवरी को मुंबई पहुंचने जा रहे हैं तो सरकार को सुरक्षा-व्यवस्था का डर सताने लगा है. अब हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि रास्तों को अवरुद्ध होने से बचाने के साथ सभी आंदलोनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से एक उचित स्थान निर्धारित करने का प्रयास करें.
मुंबई में सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर यह आदेश वरिष्ठ वकील गुणरत्न सदावर्ते द्वारा दायर याचिका में फैसला सुनाया गया है, इसके अलावा सदावर्ते मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और वह शीर्ष अदालत से मराठा कोटा पर रोक लगवाने में सफल रहे थे. इस बार सदावर्ते ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जरांगे के मार्च के कारण शहर में कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है. First Updated : Saturday, 27 January 2024