Manipur Video Case: सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को निर्देश, कहा-आज महिलाओं के बयान न करें दर्ज
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर वीडियो मामले सीबीआई को मंगलवार की सुनवाई पूरी होने तक पीड़ित महिलाओं के बयान नहीं दर्ज करने का निर्देश दिया है.
Manipur Violence: देश की सर्वोच्च अदालत ने मणिपुर वीडियो मामले में आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से पीड़ित महिआलों का बयान नहीं दर्ज करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि मणिपुर यौन हिंसा मामले में आज की सुनवाई पूरी होने तक महिलाओं से ना ही कोई बातचीत की जाए और ना उनके बयान दर्ज करें.
पीड़ित महिलाओं के वकील निज़ामुद्दीन पाशा ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि मंगलवार को दोपहर दो बजे मामले की सुनवाई है. इसलिए बेहतर होगा कि सुनवाई से महिलाओं के बयान दर्ज न किए जाए. इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को बयान नहीं दर्ज करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश ऐसे समय में आया है जब सीबीआई आज दोपहर मणिपुर की महिलाओं के बयान दर्ज करने के लिए जा रही थी.
इस पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर सीबीआई इस मामले में जल्द अपने बयान दर्ज नहीं करती है तो कपिल कपिल सिब्बल हमें इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे कि हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है. बता दें कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पीड़ित माहिलाओं की ओर से कोर्ट में पेश हो रहे हैं.