Hizb ut-Tahrir: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गुरुवार को युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और हिंसक जिहाद में शामिल होने के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अंतरराष्ट्रीय इस्लामी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर पर बैन लगा दिया. हिज्ब-उत-तहरीर को 1953 में यरूशलेम में गठित किया गया था.
गृह मंत्रालय ने एक औपचारिक अधिसूचना में कहा कि, संगठन "आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए भोले-भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल था."
एक्स पर फैसले की घोषणा करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "नरेंद्र मोदी जी की आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति का पालन करते हुए, गृह मंत्रालय ने आज हिज्ब-उत-तहरीर को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है."
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संगठन आतंक के विभिन्न कृत्यों में शामिल है, जिसमें भोले-भाले युवाओं को आतंकवादी संगठनों में शामिल करने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए कट्टरपंथी बनाना शामिल है. ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है. अमित शाह ने आगे कहा, मोदी सरकार आतंक की ताकतों से सख्ती से निपटकर भारत को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
अधिसूचना के मुताबिक हिज़्ब-उत-तहरीर (HuT) एक संगठन है जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को शामिल करके जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को उखाड़ फेंककर भारत सहित विश्व स्तर पर इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है. First Updated : Thursday, 10 October 2024