karnataka High Court Reject Siddaramaiah plea: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भूमि घोटाले मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. जांच को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उनके खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है. कोर्ट से झटका मिलने के बाद सीएम ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर “बदले की राजनीति” करने का आरोप लगाया. मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट किया कि जिसमें लिखा है कि उन्हें ये खबर मीडिया के माध्यम से पता चला है. उन्होंने कहा कि वे जल्द ही एक विस्तृत प्रक्रिया जारी करेंगे.
इन सब मामलों को लेकर राजनीतिक गलियारों में सिद्धारमैया की इस्तीफा देने की चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि सीएम सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अगर डबल बेंच से भी राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा. सीएम कैंप के तरफ से ये भी साफ किया गया है कि तब तक सिद्धरामैया इस्तीफा देने के मूड में नहीं है.
MUDA भूमि मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई के तुरंत बाद, भाजपा नेताओं ने फैसले के मद्देनजर सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'जो नेता मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, वे वही हैं जिन्होंने कर्नाटक के गरीब और उत्पीड़ित लोगों के लिए मेरे द्वारा लागू की गई योजनाओं का विरोध किया है.' उन्होंने कहा, 'नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देशभर में राजभवन का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों की सरकारों को दंडित करने की साजिश कर रही है.'
भूमि घोटाले मामले को लेकर विपक्ष सिद्धारमैया को सीएम पद छोड़ने का दबाव बना रही है और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है. हालांकि, सीएम की कुर्सी बचाने के लिए सिद्धारमैया के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है. अगर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें कुछ दिन का मोहलत मिल सकती है. वहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी के अंदर से और विपक्ष की ओर से उनके खिलाफ दबाव और ज्यादा बढ़ना तय है.
दरअसल, ये मामला भूमि घोटाले का है जो जो कि सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम है. इस मामले को लेकर बीजेपी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी सरकार पर लगातार हमला कर रही है और सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इस्तीफे की मांग कर रही है. वहीं राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे चुके हैं.