मुख्तार अंसारी दोषी करार, 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना

मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) से जुड़े गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) वाले केस में शनिवार को सजा सुना दी गई है

Saurabh Dwivedi
Saurabh Dwivedi

हाइलाइट

  • मुख्तार अंसारी दोषी करार, मिली 10 साल की सजा

Gangster Act Case: भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर गैंगस्टर मामले (Gangster Act) में शनिवार को कोर्ट का फैसला सुना दिया है। गाजीपुर (Ghazipur) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने 16 साल पूराने मामले में पूर्व विधायक को 10 साल की सजा सुनाई है इसके साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया है। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है और 1 लाख का जुर्माना लगा है। इसके साथ ही उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है।

मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये मामले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दिवंगत MLA कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता की हत्या के मामले में दर्ज किया गया था। मुख्तार और अफजाल अंसारी के खिलाफ केस 2007 में मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनावाई के बीच मुख्तार अंसारी वीडियो कॉफ्रेंसिंग की जरिए बांदा जेल से जुड़े थे। बता दें कि 2005 में मुहम्मदाबाद स्थित बसनिया चट्टी के पास कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। 

पिछले साल दिसंबर में अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने हत्या और हत्या के प्रयास से जुड़े पांच मामलों में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।

वहीं, साल 2007 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर एके 47 से फायरिंग में भाजपा नेता कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामले में अफजाल अंसारी, मुख्तार और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का निधन हो चुका है। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी व माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ 23 सितंबर 2022 को न्यायालय में कोर्ट ने आरोप तय किया था।

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29 April 2023, 01:33 PM IST

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