मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी जल्द आ सकते हैं जेल से बाहर! जानें जमानत पर HC का क्या है फैसला

Abbas Ansari Bail: सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान उनसे अवैध रूप से मुलाकात करने और जेल कर्मचारियों को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी.

Ritu Sharma
Edited By: Ritu Sharma

Abbas Ansari Bail News: सुभासपा विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अवैध तरीके से मुलाकात और जेल कर्मियों को धमकाने का आरोप है. इस मामले में उनके खिलाफ चित्रकूट के कर्वी थाने में 31 अगस्त 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

जमानत पर सुनवाई और फैसला

आपको बता दें कि 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. अब्बास अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने लंच से पहले अपनी दलीलें पेश कीं, वहीं लंच के बाद राज्य सरकार का पक्ष एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने रखा. बता दें कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत का निर्णय हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जो आज देर रात या कल जारी हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

वहीं आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह चार सप्ताह के भीतर जमानत अर्जी का निपटारा करे.

पहले मामलों में मिली है जमानत

इसके अलावा आपको बता दें कि इस केस को छोड़कर अब्बास अंसारी को बाकी मामलों में जमानत मिल चुकी है. अगर इस केस में भी उन्हें राहत मिलती है, तो वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं.

calender
18 December 2024, 06:49 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो