पेंशन योजना का नया नोटिफिकेशन जारी, 1 अप्रैल से भरना होगा फॉर्म
पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण ने एकीकृत पेंशन योजना की अधिसूचना जारी की है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी. इस योजना के तहत केंद्र सरकार के एनपीएस कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा. कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक योजना को चुन सकते हैं. इस योजना में सरकार 18.5% योगदान करेगी, जबकि कर्मचारी को 10% का योगदान करना होगा.

पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण ने एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी. इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में कर्मचारियों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत राशि सुनिश्चित पेंशन के रूप में दी जाएगी. यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी की गई थी. इसे 24 जनवरी, 2025 को मंजूरी दी गई थी.
यूपीएस के नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू
पीएफआरडीए ने बताया कि यूपीएस के नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे. ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होंगे जो 1 अप्रैल, 2025 तक एनपीएस में शामिल हैं या बाद में भर्ती होंगे. कर्मचारियों को इस योजना के तहत नामांकन और दावा फार्म 1 अप्रैल, 2025 से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. साथ ही भौतिक रूप से फार्म जमा करने का विकल्प भी रहेगा.
इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी या इस्तीफे के मामले में यूपीएस या सुनिश्चित पेंशन का विकल्प नहीं मिलेगा. यूपीएस का पेंशन भुगतान 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगा.
पीएस और एनपीएस के बीच चयन का विकल्प
केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन का विकल्प मिलेगा. यूपीएस, अंशदायी योजना है जिसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा, जबकि सरकार का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा. अंतिम पेंशन भुगतान का निर्धारण उस कोष पर मिलने वाले बाजार रिटर्न पर होगा.