स्पॉइल किया हनीमून! 'मझधार' में गच्चा दे गई कंपनी, अब भरेगी इतने लाख

Delhi Noida News: शादी के बाद हर कपल कहीं न कहीं घूमने का प्लान करता है लेकिन कई बार कंपनियों की लापरवाही के कारण रायता फैल जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के एक कपल के साथ जिनका हनीमून नोएडा की एक कंपनी के कारण स्पॉइल हो गया. हालांकि, मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पहुंचा तो अब कंपनी कपल की हर्जाने के रूप में 10 लाख रुपये ब्याज के साथ देगा.

JBT Desk
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Delhi Noida News: नई-नई शादी के बाद हर कपल साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए हनीमून प्लान करता है. इसके लिए वो शादी से पहले तैयारी करने लगते हैं. बजट से लेकर जगह तक डिसाइड हो जाती है. झंझट से बचने के लिए आज कल लोग कंपनियों का सहारा लेते हैं लेकिन क्या हो जब कंपनी ही मझदार में गच्चा दे जाए और अपने वादे से मुकर जाए. मतलब पूरा हनीमून स्पॉइल हो जाएगा. कुछ ऐसी ही नोएडा की एक कंपनी ने दिल्ली के कपल के साथ किया. हालांकि, मामले के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में पहुंचने के 2 साल बाद अब उसे हर्जाना देना पड़ेगा.

दिल्ली के एक युवक ने दुबई से लौटने के बाद सबसे पहले नोएडा की कंपनी के खिलाफ शिकायत की. 2 साल बाद अब इसपर फैसला आया है. आयोग ने कपल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 10 लाख रुपये 9 फीसदी हर्जाने के साथ भरने के आदेश दिए हैं.

2022 में हुई थी शादी

दिल्ली के रहने वाले अंकित की शादी 2022 में हुई थी. उन्होंने काफी चर्चा के बाद अपनी पार्टनर के साथ हनीमून प्लान किया. इससे पहले उन्होंने नोएडा की एक कंपनी से 5 लाख रुपये की मेंबरशिप ली. इसमें कंपनी ने 5 साल तक इंटरनेशनल पैकेज दिया था. कपल ने दुबई जाने का प्लान किया और कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से वहीं पहुंच गए.

कंपनी ने नहीं निभाया वादा

दोनों को लगा कंपनी सब देख लेगी. 15 नवंबर 2022 को दोनों की ट्रिप फाइनल नोएडा की कंपनी को इसकी जानकारी दी. कंपनी ने कहा कि वो होटल बुकिंग समेत अन्य अरेंजमेंट कर देंगी. जब दुबई पहुंचे तो पता चला कंपनी ने जो वादे किए थे. उनमें से कुछ नहीं किया. ऐसे में कपल को परेशान होना पड़ा और उन्हें अपने पैसे खर्च करने पड़े.

अब आया फैसला

अंकित ने बताया कि कंपनी ने अपना वादा नहीं निभाया. बार- बार संपर्क करने के बाद भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया. वो अच्छी यादे बनाने गए थे लेकिन उनको कंपनी ने ठग लिया. कंपनी को पैसे देने के बाद भी हमको अपनी जेब से खर्च करना पड़ा. ऐसे में वो दिल्ली लौटने के बाद कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्याय की गुहार लगाई. अब इसपर फैसला आया है.

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25 July 2024, 08:31 AM IST

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