धोखाधड़ी के मामले में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस, कोर्ट ने दिया ये आदेश, जानिए क्या है पूरा विवाद?
Mahendra Singh Dhoni: झारखंड हाई कोर्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) को एक धोखाधड़ी मामले में पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है. धोनी ने आरकेए स्पोर्ट्स के मालिक मिहिर दिवाकर के खिलाफ निचली अदालत में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था. दिवाकर ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. यह मामला 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है.
Mahendra Singh Dhoni: महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. यह नोटिस उन्हें 12 नवंबर को मिला, जिसमें उन्हें धोखाधड़ी के मामले में अपना पक्ष रखने को कहा गया है. यह मामला धोनी के दो पूर्व साझेदारों, मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ है, जो धोनी के बिजनेस पार्टनर रहे हैं और आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के निवेशक भी हैं.
धोनी ने इन दोनों के खिलाफ 5 जनवरी को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. धोनी का आरोप है कि मिहिर और सौम्या ने उनका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया और 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की.
झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर
इस मामले में मिहिर और सौम्या ने भी झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने रांची की एक मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. 12 नवंबर को इस मामले की सुनवाई हुई, और अब हाई कोर्ट ने धोनी को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्हें अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है.
जवाब देने की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं
इस मामले में अब यह देखना होगा कि धोनी नोटिस मिलने के बाद कब तक अपना पक्ष रखते हैं, क्योंकि नोटिस में उनकी जवाब देने की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.
धोनी आईपीएल 2025 में खेलने के लिए तैयार
इसके अलावा, धोनी आईपीएल 2025 में खेलने के लिए तैयार हैं. आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें 4 करोड़ में रिटेन किया है, और वह जल्दी ही अगले सीजन की तैयारियों में जुट जाएंगे.