अब NGO का FCRA लाइसेंस निरस्त!, नहीं ले सकेंगे विदेशों से Donation

Now FCRA license of NGO canceled: FCRA के तहत पंजीकृत गैर - सरकारी संगठनों यानी NGO को अब विदेश धन का इस्तेमाल कर बनाई गई चल और अचल संपतियों का वितरण देना होगा.

Now FCRA license of NGO canceled:  FCRA के तहत पंजीकृत गैर - सरकारी संगठनों यानी NGO को अब विदेश धन का इस्तेमाल कर बनाई गई चल और अचल संपतियों का वितरण देना होगा. गृह मंत्रालय ने 25 सितंबर 2023 को एक अधिसूचना जारी कर विदेशी धन प्राप्त करने वाले NGO के लिए मनी नियमों में संशोधन किया है. 

हर वित्तीय वर्ष  के अंत में NGO के लिए संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य हो गया है. गृह मंत्रालय ने विदेशी, अंशदान , विनियम , नियम साल 2010 के फॉर्म FC चार को दो खंड में जोड़कर बदलाव किया है. इन संशोधनों में BA यानी विदेशी धन से बनाए गई चल संपत्तियों का वितरण विदेशी धन के इस्तेमाल से बनाए गए अचल संपत्तियों का वितरण सारी चीज़ें शामिल हैं. साथ ही फॉर्म FC चार को भी गैर सरकारी संगठन और संघ भरते हैं जिन्हें FCRA लाइसेंस दिया जाता है. ताकि वह अपने वार्षिक लेखा - जोखा दाखिल करा सकें और गृह मंत्रालय ने उन सभी संस्थाओं की FCRA लाइसेंस की वैधता को 21 मार्च साल 2024 तक बढ़ाने का फैसला भी किया है. 

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