अब इस राज्य में पब्लिक प्लेस पर तंबाकू पर रोक, 21 से कम को सिगरेट नहीं... नियम तोड़ने पर 3 साल की सजा

Karnataka News: कर्नाटक में अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. 21 साल से कम उम्र वाले नहीं पी सकेंगे बीड़ी और सिगरेट, खैनी भी होगी बैन..

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Karnataka News: कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें देश के युवाओं को लेकर सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में  हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. यही नहीं सरकार ने तंबाकू जैसे कई उत्पाद को खरीदने की आयू भी बढ़ा दी है. वही अगर राज्य में इस नियम का पालन नहीं किया गया तो सरकार सख्त कदम भी उठा सकती हैं.

21 फरवरी बुधवार को कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में COTPA नियम यानी सिगरेट एंड अदंर टोबैको पोडक्ट को संशोधित कर दिया है. विधानसभा में यह बिल पास हो गया है. इस नियम का उल्लंघन करने पर कड़ा कदम उठाया जा सकता है जिसमें जुर्माना का की प्रावधान है.

COTPA बिल पास होने से क्या क्या होंगे बदलाव

इस बिल के पास हो जाने से कर्नाटक में पूरी तरह से हुक्का बार पर रोक रहेगा और पब्लिक प्लेस में तंबाकू पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. सार्वजनिक  जगहों पर स्मोकिंग पर रोक रहेगी. 

अभी तक तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी आयू 18 वर्ष थी लेकिन बिल को संशोधित कर इस उम्र को 21 साल कर दिया गया है यानी कहने का मतलब की अब 21 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू नहीं मिलेगी और साथ इन स्थानों पर सरकारी स्थानों पर इसकी बिक्री भी नहीं कर सकते हैं. 

संशोधित कानून में सजा और जुर्माना दोनों को लेकर कड़ा किया गया है. किसी भी प्रतिबंधित जगह या 21 साल से कम उम्र के युवक को तंबाकू या सिगरेट बेचने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही हुक्का बार पर दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल की सजा भी सकती है और 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपयए तक का जुर्माना भी लग सकता है. First Updated : Wednesday, 21 February 2024