Odisha Pension Scheme: ओडिशा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया है. यह पेंशन 1 जनवरी 2025 तक जीवित पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी. बता दें कि राज्य गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, पेंशन के साथ-साथ सरकार उन सभी लोगों के चिकित्सा खर्च को भी वहन करेगी, जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चले आपातकाल के दौरान जेल में बंद थे.
आपातकाल की पृष्ठभूमि
आपको बता दें कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था. इस दौरान संविधान के कई मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था. प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी और कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
पेंशन योजना के लाभ और पात्रता
इस योजना के तहत:
लाभार्थियों का चयन और प्रक्रिया
वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार ने लाभार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सत्यव्रत साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लाभार्थियों की सूची तैयार करने पर चर्चा की गई. लाभार्थियों को जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा. इसके लिए:-
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना है जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया था.
इसके अलावा आपको बता दें कि ओडिशा सरकार की यह पहल लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी. First Updated : Tuesday, 14 January 2025