Odisha Train Accident: बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, तीन कर्मचारियों को किया गिरफ्तार
Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना में सीबीआई ने शुक्रवार को रेलवे के तीन कर्मचारियों को भारतीय दंड सहिंता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 201 (सबूत मिटाने) के तहत गिरफ्तार किया है.
Balasore Train Accident: ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 7 जुलाई को रेलवे के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया. इनमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महंतो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्निशियन पप्पू कुमार शामिल है.
सीबीआई ने इन तीनों को भारतीय दंत सहिंता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 201 (सबूत मिटाने) के तहत गिरफ्तार किया है. हालांकि सीबीआई ने अभी तक ये नहीं बताया कि किसने क्या गलती की थी. हादसे के बाद रेलवे के इन तीनों कर्मचारियों ने सबूत मिटाने का भी प्रयास किया. ताकि उनपर इस घटना की गलती नहीं डाली जा सके. इसी वजह से सीबीआई ने आईपीसी की धारा 201 को भी चार्जशीट में जोड़ा है.
गौरतलब हो कि 2 जून को शाम करीब सात बजे बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास दो ट्रेन और एक मालगाड़ी आपस में टकरा गई थी. इस भीषण हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 1,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
जांच रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा
बालासोर ट्रेन हादसे की जांच के लिए भारतीय रेलवे ने कमेटी गठित की थी. इसके बाद ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था. जांच में कमेटी ने पाया कि इस हादसे की मुख्य वजह गलत सिग्नलिंग थी.