Delhi Metro Wall Collapse: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मेट्रो की दीवार गिरने से गंभीर रूप से घायल हुए 51 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है. इस बीच, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने मृतकों के परिजनों को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की और घटना की जांच का आदेश दिया है. इसमें कहा गया है कि मामूली रूप से घायल व्यक्तियों को 50 हजार और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए 2.5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी.
डीएमआरसी के कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने एक बयान में कहा, "डीएमआरसी के दो अधिकारियों, सिविल विभाग के एक प्रबंधक और एक जूनियर इंजीनियर को जांच लंबित रहने तक तुरंत निलंबित कर दिया गया है."
डीसीपी (पूर्वोत्तर) जॉय टिर्की के मुताबिक, "गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर साइड स्लैब गिरने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान करावल नगर, नई दिल्ली निवासी विनोद कुमार के रूप में हुई है. अन्य चार घायल लोगों की पहचान अजीत कुमार (21), मोनू (19), संदीप (27) और मोहम्मद तज़ीर (24) के रूप में हुई है, जो सभी नई दिल्ली के रहने वाले हैं. दयाल ने कहा, "डीएमआरसी भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए इस घटना के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की जांच करेगा." उन्होंने बताया कि घटना में दो मोटरसाइकिल और दो स्कूटर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं.
डीएमआरसी ने कहा कि घटना के संबंध में सभी जानकारी मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) के साथ साझा किए गए हैं. सुरक्षा एहतियात के तौर पर, मौजपुर से शिव विहार तक के छोटे हिस्से पर ट्रेन सेवाओं को गोकुलपुरी स्टेशन पर अप प्लेटफॉर्म की ओर गिरे हुए हिस्से की देखभाल के लिए सिंगल लाइन पर चलाया जा रहा है, जिसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. हालांकि, पिंक लाइन के बाकी हिस्सों पर ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं.
डीएमआरसी भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए इस घटना के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की जांच करेगा. अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की चारदीवारी का एक हिस्सा गुरुवार सुबह 11 बजे गिर गया. डीसीपी टिर्की ने पहले कहा, "कम से कम 3 से 4 लोग घायल हुए हैं." उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. First Updated : Thursday, 08 February 2024