राहुल गांधी से पूछताछ का आदेश, कांग्रेस आज करेगी देशभर में विरोध प्रदर्शन

संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर के कथित अपमान को लेकर गुरुवार को संसद भवन के मकर द्वार के पास सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की. इस दौरान विपक्ष और एनडीए सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की में पूर्व मंत्री प्रतापचंद्र सारंगी और सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए.

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और संसद में हुई धक्कामुक्की के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से देश का सियासी माहौल बदल गया है. अब इन दोनों मामलों को लेकर कांग्रेस शुक्रवार को देशभर के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी. वहीं, संसद में हुई धक्कामुक्की के मामले में बीजेपी सांसदों ने दिल्ली के संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

दरअसल, संसद में दो बीजेपी सांसदों को चोट लगने के मामले में राहुल गांधी पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी ने राहुल गांधी पर शारीरिक हमला करने और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया.

राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. इससे पहले बीजेपी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी. इसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने संसद परिसर में धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला किया और सांसदों को उकसाया. बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर आरोप लगाने की मांग की थी.

इन धाराओं में मुकदमा दर्ज

बीजेपी सांसदों ने दिल्ली पुलिस को जो शिकायत दी, उसमें राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जैसे कि 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा).

राहुल गांधी से पूछताछ हो सकती है

पुलिस ने कहा कि इस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ हो सकती है. पुलिस लोकसभा सचिवालय से सीसीटीवी फुटेज की मांग करेगी ताकि मामले की सही जांच हो सके. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, उनमें से अधिकांश जमानती हैं, लेकिन धारा 117 के तहत सजा चोट की गंभीरता के आधार पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है.

सांसदों के बीच धक्का-मुक्की

गुरुवार को संसद भवन के मकर द्वार पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का-मुक्की हुई. इस दौरान पूर्व मंत्री प्रतापचंद्र सारंगी और लोकसभा सदस्य मुकेश राजपूत घायल हो गए.

राहुल गांधी पर आरोप

बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संसद परिसर में धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला किया और उकसावे में शामिल रहे. वहीं, कांग्रेस ने इस आरोप को नकारते हुए कहा कि बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को धक्का दिया और राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की की. कांग्रेस ने भी इस मामले में पुलिस को शिकायत दी है.

बीजेपी सांसदों का बयान

वडोदरा से बीजेपी सांसद हेमांग जोशी ने अपनी शिकायत में कहा कि वे और अन्य सांसद शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जब राहुल गांधी ने सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए विरोध प्रदर्शन को बाधित किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर एनडीए सांसदों को धक्का दिया, जिसके कारण मुकेश राजपूत और प्रताप राव सारंगी को चोटें आईं. First Updated : Friday, 20 December 2024