अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द, 3 दिन पहले सुनाई गई थी 4 साल की सजा

गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी के भाई बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को 2007 के गैंगस्टर्स एक्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सोमवार को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

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गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी के भाई बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को 2007 के गैंगस्टर्स एक्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सोमवार को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे पहले गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। कोर्ट ने इसी मामले में मुख्तार अंसारी को भी दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी और उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। 

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) के अनुसार, किसी भी सदस्य को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा दिए जाने पर सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

"उनकी सजा के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य अफजल अंसारी, अनुच्छेद के प्रावधानों के संदर्भ में उनकी सजा की तारीख यानी 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हैं। 

क्या था पूरा मामला?

भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की मर्डर के केस में दर्ज मामले के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था। दोनों भाइयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था।

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी।
  First Updated : Monday, 01 May 2023