रेप मामले में पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा, मोहाली कोर्ट ने सुनाया फैसला
पंजाब के विवादास्पद धार्मिक नेता और चमत्कारी उपचारक बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में मोहाली की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आठ साल तक चले लंबी सुनवाई के बाद, सिंह को यौन दुराचार और बलात्कार का दोषी ठहराया गया था. बता दें कि 28 फरवरी को एक युवती ने बजिंदर सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

पंजाब के धार्मिक नेता बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में मोहाली की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पिछले हफ्ते उन्हें दुराचार और रेप के मामले में दोषी ठहराया गया था. आठ साल तक चले इस मामले में कोर्ट ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई है, जिसने उनके अनुयायियों और समाज के विभिन्न वर्गों में हड़कंप मचा दिया. सिंह की गिरफ्तारी ने उनके तथाकथित चमत्कारी उपचार के दावों पर सवाल उठाए हैं.
पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की एक अदालत ने 2018 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने पादरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी पाया.
चमत्कारी दावों के लिए प्रसिद्ध
बजिंदर सिंह, जो अपनी सभाओं में चमत्कारी दावों के लिए प्रसिद्ध हैं और जिनकी सभाओं में सेलिब्रिटी भी शामिल होते हैं, कई विवादों में रहे हैं. 42 वर्षीय पादरी को पटियाला जेल भेज दिया गया. इस मामले में छह अन्य आरोपियों में से पांच को बरी कर दिया गया, जबकि एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई.
2018 का है मामला
यह मामला 2018 में एक महिला द्वारा जीरकपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का वादा करके मोहाली में अपने आवास पर बलात्कार किया और उसका वीडियो बना लिया. पादरी को 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत मिल गई. इसके अलावा, 28 फरवरी को एक और युवती ने बजिंदर सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.
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