क्या BJP की शिकायत पर राहुल गांधी को हो सकती है जेल? जानें कितने साल की सजा का है प्रावधान

बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यदि उन्हें दोषी ठहराया जाता है, तो राहुल गांधी को कई सालों तक की सजा हो सकती है। यह मामला एक बयान को लेकर उठा है, जिसमें राहुल गांधी पर आरोप हैं कि उन्होंने भाजपा सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की। जानिए, इस मामले में कितनी सजा हो सकती है।

Ritu Sharma
Edited By: Ritu Sharma

Complaint Against Rahul Gandhi: संसद परिसर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा ने गंभीर आरोप लगाए हैं. भाजपा का दावा है कि राहुल गांधी ने भाजपा सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की, जिससे कुछ सांसद घायल हो गए. इस मामले में भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने इस घटना पर कहा, ''राहुल गांधी का रवैया दर्शाता है कि वह खुद को कानून से ऊपर समझते हैं.''

कानूनी धाराओं के तहत हो सकती है सजा

आपको बता दें कि भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई है. अगर इन धाराओं पर केस दर्ज होता है और राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें विभिन्न सजा का सामना करना पड़ सकता है:-

  • धारा 109: हत्या के प्रयास से संबंधित. सजा: 10 साल तक की जेल.
  • धारा 117: जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए. सजा: 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक.
  • धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए. सजा: 1 साल की जेल या ₹10,000 तक का जुर्माना.
  • धारा 125: किसी व्यक्ति की जान को खतरे में डालने के लिए. सजा: 3 महीने की जेल.
  • धारा 131: शारीरिक हिंसा. सजा: 3 महीने की जेल या ₹1,000 जुर्माना.
  • धारा 351: आपराधिक धमकी. सजा: 2 साल तक की जेल या जुर्माना.

वीडियो साक्ष्य बनेगा अहम

आपको बता दें कि पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य के अनुसार, इस मामले में वीडियो साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा, ''वीडियो के अभाव में यह मामला एक सांसद बनाम दूसरे सांसद का बन जाएगा और इसे साबित करना मुश्किल होगा.'' वहीं दिल्ली पुलिस भी घटना की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या राहुल गांधी ने जानबूझकर यह हरकत की या यह केवल झगड़े का मामला था.

भाजपा का तीखा हमला

बता दें कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, ''राहुल गांधी ने शारीरिक हमला और उकसाने का काम किया है. अहंकार, अत्याचार और तानाशाही गांधी परिवार के रगों में दौड़ती है.'' वहीं उन्होंने यह भी कहा, ''राहुल गांधी के धक्के से एक वरिष्ठ सांसद का सिर फट गया और दो सांसद अस्पताल में भर्ती हैं. लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि धक्के से कुछ नहीं होता.''

क्या राहुल गांधी पर केस बन सकता है?

इसके अलावा आपको बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति मिलती है, तो पुलिस इस मामले की जांच कर सकती है. यदि वीडियो सबूत मौजूद हैं और शिकायतकर्ता (भाजपा सांसद) इसे साबित करने में सक्षम हैं, तो राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है.

बहरहाल, इस पूरे मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. हालांकि, राहुल गांधी पर केस बन पाएगा या नहीं, यह वीडियो साक्ष्य और जांच की स्थिति पर निर्भर करेगा.

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19 December 2024, 07:37 PM IST

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