Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है. यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था. अब इसके अधिनियम बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी. हालांकि आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा.
सरकार ने कुछ दिन पहले संसद के एक विशेष सत्र बुलाया था जिसमें महिला आरक्षण विधेयक को इस महीने लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया. जिससे यह भारतीय संसद द्वारा एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई क्योंकि इसने 19 सितंबर को अपना संचालन नए संसद भवन में स्थानांतरित कर दिया.
केवल AIMIM ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इससे केवल सवर्ण महिलाओं का उत्थान होगा क्योंकि मुस्लिम महिला प्रतिनिधियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है. कांग्रेस ने भी ओबीसी आरक्षण की मांग की और संसद में पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी इसे लागू होने में लगने वाले लंबे समय पर सवाल उठाया. First Updated : Friday, 29 September 2023