Punjab News: पंजाब में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मोगा के कोठे गुरुपारा (रोडे) गांव में छापेमारी की. इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक लखबीर रोडे की संपत्ति जब्त कर वहां नोटिस चिपकाया गया. संगठनों (ISYL और KYL) लखबीर सिंह पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत 1967 की धारा 33 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
अदालत का आदेश 1 अक्टूबर 2021 के एक मामले से आया है, जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4, 5 और 6, धारा 16, 17, 18, 18 बी, 20, 38 और 39 सहित कई आरोपों से संबंधित है. यूए (पी) अधिनियम. 1967, एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 21बी, 27ए, 29 और आईपीसी की धारा 120बी.
First Updated : Wednesday, 11 October 2023