पंजाब: प्राइवेट स्कूलों पर कसा शिकंजा, बच्चों के नामांकन को लेकर कही ये बात...
पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार एक तऱफ जहां सरकारी स्कूलों के बेहतरी का लगातार प्रयास कर रही है वहीं उनका ध्यान निजी स्कूलों की तरफ भी है।
हाइलाइट
- पंजाब: प्राइवेट स्कूलों पर कसा शिकंजा, बच्चों के नामांकन को लेकर कही ये बात
पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार एक तऱफ जहां सरकारी स्कूलों को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं उनका ध्यान निजी स्कूलों की तरफ भी है। पंजाब की मान सरकार प्रदेश के निजी स्कूलों पर फीस को लेकर हाल ही में हिदायत जारी की थी और उनसे पूरा ब्यौरा भी मांगा था। अब पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों में दाखिले के संबंध में स्कूल प्रशासन को सर्कुलर जारी किया है, जिसमें छोटे बच्चों के नामांकन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी सर्कुलर में पंजाब के शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगर स्कूल में दाखिले के लिए बच्चे का रिटेन टैस्ट लिया या फिर उससे दाखिले के लिए इंटरैक्शन किया तो स्कूलों की खैर नहीं। ऐसा करने पर चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में चल रही दाखिले के दौरान टेस्ट की मनमानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए सकुर्लर जारी किए हैं। जिसमें विभाग की ओर से निर्देश हैं कि कोई भी स्कूल बच्चों का टेस्ट, अभिभावक और बच्चे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं।
लेकिन ये आदेश तब आया है जब जब निजी स्कूल प्रबंधकों की ओर से दाखिला प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के सैक्शन 13 में कहा गया है कि अगर दाखिले के दौरान स्क्रिनिंग प्रोसिजर करते हैं तो यह दंडनीय है, पहली बार एक्ट के नियमों को उल्लंघन करने पर 25000 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा, दोबारा उल्लघन करने पर 50 हजार रुपए जुर्माना हो सकता है। शिक्षा विभाग शहर के प्राइवेट स्कूलों को सर्कुलर अप्रैल महीने में जारी किया था जबकि शहर के निजी स्कूल प्रबंधकों की तरफ से मार्च में आठवीं कक्षा तक में खाली सीटों के लिए रिटेन टेस्ट लिया जा चुका है। फिर अब इस आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल एक बार फिर नामांकन प्रक्रिया पर विचार करेंगे जिससे छोटे बच्चों और उनके अभिभावकों को एक बड़ी राहत मिलेगी।