Rahul Gandhi: आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी ने बांबे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 5 दिसंबर होगी सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गौरी लंकेश मर्डर मामले में बयान देने पर बांबे हाईकोर्ट की ओर रुख किया है.
Lok Sabha Election: कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गौरी लंकेश मर्डर मामले को राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जोड़कर बयान देने के खिलाफ जुड़ी याचिका को रन रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कांग्रेस नेता की याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ दर्ज मामले को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता सीताराम येचुरी के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए. राहुल गांधी ने कहा कि दोनों विभिन्न विचारधारा के लोग हैं और दो अलग-अलग मौकों पर बयान दिया गया है. अब जस्टिस एसवी कोतवाल की बेंच इस मामले में 5 दिसंबर को सुनवाई करेगी.
वकील धृतिमान जोशी ने दर्ज करवाया था मानहानि का मुकदमा
बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ वकील धृतिमान जोशी ने 2017 में एक मजिस्ट्रेट अदालत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीताराम येचुरी के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज करवाई थी. इसमें आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि मामले में कार्रवाई की मांग की गई थी. हालांकि साल 2019 में कोर्ट ने सोनिया के खिलाफ दर्ज याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन राहुल और येचुरी को नोटिस जारी कर दिया था.
दो अलग-अलग विचारधारा के लोग
अब कांग्रेस नेता का कहना है कि दोनों नेताओं ने अलग-अलग मौके पर अपनी बात कही है, दोनों की विचाराधार भी अलग है. इसलिए संयुक्त मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए. इसके बाद ही इस साल राहुल गांधी ने बांबे हाईकोर्ट की रुख किया था. अब इस केस में पांच दिसंबर को सुनवाई होगी. मालूम हो कि राहुल गांधी देशभर में मानहानि मामलों का सामना कर रहे हैं. उन्हें इस साल की शुरूआत में गुजरात की सूरत की कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुना दी थी.