Modi surname case: मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने चार जुलाई (मंगलवार) को सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ सजा पर रोक लगा दी है. अब हाईकोर्ट 16 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा.
गौरतलब हो कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी. राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है? राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ देश के अगल-अलग स्थानों पर मानहानि के मामले दर्ज किए गए थे.
झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में फिलहाल राहत दे दी है. हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने इस मामले पर सुनवाई की. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता प्रदीप मोदी को जवाब पेश करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई तक राहुल गांधी के खिलाफ सजा पर रोक लगा दी है.
रांची में बीजेपी नेता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी. एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. राहुल गांधी ने अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. तभी से झारखंड हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है.
बता दें कि मानहानि मामले में सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को दो साल की सजा मिल चुकी है. इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. First Updated : Tuesday, 04 July 2023