राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं. अगर हम वह सीट महिला के लिए आरक्षित करते हैं तो....महिला आरक्षण पर बोले कानून मंत्री
Women Reservation Bill: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन 2026 तक रोक दिया गया है.
Women Reservation Bill: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन 2026 तक रोक दिया गया है. इसे पहले कैसे आयोजित किया जा सकता है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं. अगर हम वह सीट महिला के लिए आरक्षित करते हैं तो क्या वह हमारी आलोचना नहीं करेंगे? इसलिए परिसीमन समिति यह तय करेगी कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक कार्यक्रम में संवाददाता करते हुए कहा कि, "पता नहीं कांग्रेस ने इसे (महिला आरक्षण विधेयक) सबसे पहले (2009 में) राज्यसभा में क्यों पेश किया. विधेयक (राज्यसभा में) पारित होने के बाद, इसे लोकसभा में पेश किया गया. हालांकि, कांग्रेस ने बचाने के लिए विधेयक को गिरा दिया इसकी सरकार.“
आगे उन्होंने लिखा कि, "संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन 2026 तक 'रोक' दिया गया है. इसे पहले कैसे आयोजित किया जा सकता है? यदि आप देखें, तो राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं. अगर हम वह सीट महिला के लिए आरक्षित करते हैं, तो क्या वह हमारी आलोचना नहीं करेंगे? यही है एक परिसीमन समिति यह तय क्यों करेगी कि कौन सी सीट (महिलाओं के लिए) आरक्षित की जाएगी.''
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