कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर है। शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिंवडी कोर्ट ने राहुल गांधी पर आरएसएस को बदनाम करने का आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता के बयान दर्ज कर लिए है। शिकायतकर्ता और आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि वे महात्मा गांधी की हत्या को आरएसएस से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि 2014 में राहुल गांधी के एक भाषण के खिलाफ शिकायतकर्ता एफआईआर दर्ज कराई थी।
शनिवार को इस मामले की सुनवाई के पहले दिन भिवंडी कोर्ट ने शिकायतकर्ता राजेश कुंटे का बयान दर्ज किया है। इस दौरान राजेश कुंटे ने कोर्ट में सबूत के तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक भाषण की डीवीडी भी सौंपी है। इसके साथ ही कुछ अन्य दस्तावेज सबूत के तौर पर सौंपे है। हालांकि, राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने सबूत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें कॉपी नहीं दी गई है। इसके बाद राजेश कुंटे ने नारायण अय्यर को सबूत की प्रतियां नारायण अय्यर को सौंपी।
बता दें कि आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में राहुल गांधी के भाषण के खिलाफ भिवंडी कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने भिवंडी में दिए अपने भाषण के दौरान महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी ने अपने बयान से आरएसएस की छवि को खराब करने की कोशिश की है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक अन्य मानहानि मामले में सजा मिल चुकी है। इसी साल मार्च में सूरत की कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बता दें कि एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने 'मोदी सरनेम' को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद कांग्रेस नेता पर मानहानि का मुकदमा चला और बाद में दो साल की सजा सुनाई गई थी। First Updated : Saturday, 03 June 2023