राहुल गांधी ने कभी पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया, मानहानि मामले में राहुल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील
मानहानि मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। सूरत कोर्ट से याचिका खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी।
हाइलाइट
- कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शनिवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हो रही है। जस्टिस हेमंत प्रच्छक इस मामले की सुनवाई कर रहे है।
राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल ने कभी पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया। मोदी नाम किसी एक मान्य जातीय समूह का नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर मानहानि कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक नाम के करोड़ों लोग हो तो हर कोई मानहानि कर सकता है।
अभिषेक मुन सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि गुजरात में मोदी नाम एक जातीय समूह लिखता है, लेकिन याचिकाकर्ता कह रहा है कि देश में करोड़ों लोग मोदी नाम के हैं तो क्या राहुल ने सबकी मानहानि की। क्या एक बयान के लिए करोड़ों लोग मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं?
मोदी उपमान का कोई समुदाय नहीं
सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकील सिंघवी ने कहा कि मोढ, वणिक, राठौर, तेली कई लोग गुजरात में मोदी उपनाम लिखते हैं। राहुल के बयान को उनसे जोड़ देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि देश के 13 करोड़ लोगों की मानहानि हुई है। यह कानून का मजाक है और इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सिंघवी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी सबकी जाति अलग-अलग है। राहुल गांधी ने विजय माल्या और मेहुल चौकसी का भी नाम लिया था। तो पूर्णेश मोदी कैसे कह सकते हैं कि उनकी जाति का अपमान हुआ? मोढ घांची और मोढ़ वणिक भी अलग वर्ग हैं। यह समझ से परे है कि पूर्णेश की मानहानि कैसे हुई।