मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की अर्जी खारिज, कल जाएंगे हाईकोर्ट
सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2019 में 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका है। सूरत कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया। जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।
कल जाएंगे राहुल गांधी हाईकोर्ट
राहुल गांधी की दो साल की सजा पर रोक को लेकर दायर याचिका पर आज जज रॉबिन मोघेरा ने फैसला सुनाया। मामले में राहुल की सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया और याचिता खारिज कर दी गई। अब राहुल गांधी के वकील हाईकोर्ट में अपील करने जा रहे है।
दरअसल राहुल गांधी ने साल 2019 लोकसभा चुनान के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।