Rahul Gandhi Modi Surname: मोदी सरनेम मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता पूर्णेन मोदी को नोटिस जारी किया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी.
बता दें कि मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जिसमें राहुल गांधी को सूरत जिला अदालत ने मोदी सरनेम मामले में दोषि करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था.
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी. इसके बाद कोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया था.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि अगर 7 जुलाई के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे अभिव्यक्ति और विचार का गला घोंट दिया जाएगा. बता दे कि अगर कांग्रेस नेता को आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वे 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. नियम है कि सजा पूरी हाने के छह साल बाद ही चुनाव लड़ा जा सकता है. First Updated : Friday, 21 July 2023