Rahul Gandhi Modi Surname Case: गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत जिला कोर्ट से मिली दो साल की सजा पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया. न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा कि राहुल गांधी देशभर में 10 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं. सूरत कोर्ट का उन्हें दोषी ठहराए जाने फैसला ठीक है.
गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है. जिसमें उन्होंने सूरत जिला कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी पहले से ही देशभर में 10 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं. उन्हें दोषी ठहराने के लिए सूरत कोर्ट का आदेश उचित और कानूनी था. इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है.
याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा कि निचली अदालत का आपको दोषी ठहराने का आदेश उचित है और उस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ 10 आपराधिक मामले लंबित हैं.
आपको बता दें न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कोलार जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी. राहुल ने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है? इसे लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. First Updated : Friday, 07 July 2023