Rahul Gandhi: सदस्यता बहाल होने पर राहुल गांधी का बदला ट्विटर प्रोफाइल, Disqualified से हुए Member of Parliament
Rahul Gandhi: आज सोमवार, (7 अगस्त) को 136 दिनों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो गई. सदस्यता बहाल के बाद वह लोकसभा पहुंचे. इसी बीच राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट के प्रोफाइल में बदलाव किया है.
हाइलाइट
- सदस्यता बहाल होने के बाद बदला राहुल गांधी का ट्विटर प्रोफाइल
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वापस बहाल हुई राहुल गांधी की सदस्यता
- लोकसभा में होने वाले अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा में होंगे शामिल
Rahul Gandhi back as MP: आज सोमवार, (7 अगस्त) को 136 दिनों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो गई. सदस्यता बहाल के बाद वह लोकसभा पहुंचे. इसी बीच राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने प्रोफाइल में बदलाव किया है. बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हुई है.
राहुल गांधी ने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल लिया है. उन्होंने अपने प्रोफाइल को बदलकर 'Dis’Qualified MP' से वापस 'Member of Parliament' कर दिया है. प्रोफाइल बदलने के तुरंत बाद लोगों का ध्यान इस ओर गया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई सदस्यता की बहाली
मोदी सरनेम मामले का सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी. जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने आज उनकी सदस्यता बहाल की. राहुल गांधी की सदस्यता बहला होने के बाद कांग्रेस ने इसे सत्य और भारत के लोगों की जीत बताई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे नफरत का हार और मोहब्बत की जीत बताया था.
क्या है मोदी सरनेम मामला?
बता दें कि मोदी सरनेम (Modi Surname Case) को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियों के बाद सूरत की एक अदालत ने मानहानि मामले में उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. सजा सुनाने के बाद मई में राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बयान दिया था. जिसमे उन्होंने कहा था कि 'सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे है?'
राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ गुजरात भाजपा के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानी का एक मुकदमा दर्ज कराया था. जिस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम दो साल की सजा सुनाई गई थी. जिसके बाद वह अयोग्य घोषित कर दिए गए थे.