Delhi: दिल्ली की इन दो मस्जिदों पर चलेगा रेलवे का बुलडोज़र गेट के बाहर चिपकाया अतिक्रमण हटाने का नोटिस

Delhi: उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है. इसमें लिखा है, अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने भवन/मंदिर/ मस्जिद/मजार को इस सूचना के 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से हटा दें. 

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Delhi: रेलवे ने दिल्ली की दो बड़ी मस्जिदों बंगाली मार्केट और आईटीओ स्थित तकिया बब्बर शाह को नोटिस दिया है. रेलवे ने नोटिस में दोनों मस्जिद प्रशासन को 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है. वरना एक्शन लेने की चेतावनी भी दी है. रेलवे ने जो नोटिस जारी किया है, उसमें कहा- 15 दिन के अंदर अतिक्रमण  हटा लें, वरना आकर हटाएंगे. वहीं, मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये सैकड़ों साल पुरानी है. लेकिन रेलवे कह रहा है ये उनकी जमीन पर बनी है. 

उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा जारी  किया गया है नोटिस

उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है. इसमें लिखा है- रेलवे भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है. आप लोग अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है. आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने अनाधिकृति भवन/मंदिर/ मस्जिद/मजार को इस सूचना के 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से हटा दें अन्यथा रेलवे प्रशासन एक्शन लेगा. रेलवे अधिनियम के प्रावधान के तहत अनाधिकृत कब्जे को हटा दिया जाएगा. इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे. रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी.

करीब 400 साल पुरानी है यह मस्जिद- कमेटी

मस्जिद तकिया बब्बर शाह के सेक्रटरी अब्दुल गफ्फार के मुताबिक, ये मस्जिद करीब 400 साल पुरानी है. इसी मस्जिद के बगल में बने एमसीडी के मलेरिया दफ्तर को भी रेलवे ने खाली करने का नोटिस दिया है. यहां नोटिस चस्पा कर दिया गया है.  First Updated : Saturday, 22 July 2023