Ashok Gehlot: अशोक गहलोत के खिलाफ शिकायत दर्ज, आपराधिक मामले छिपाने की वजह से नहीं लड़ पाएंगे चुनाव?

Rajasthan Elections 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव में अचानक नया मोड़ आ गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की गई है. उन पर आपराधिक मामले छिपाने का आरोप लगा है.

Shabnaz Khanam
Edited By: Shabnaz Khanam

Rajasthan Elections 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव की लड़ाई दिन-ब-दिन और तीखी होती जा रही है. कोई भी राजनीतिक दल विरोधी दल पर हमला करने का मौका नहीं चूक रहा है. इसी कड़ी में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत पर नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाने का इल्ज़ाम लगा है. साथ ही चुनाव आयोग से अशोक गहलोत का नामांकन रद्द करने और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की गई है.

पवन पारीक नामक व्यक्ति ने चुनाव आयोग को भेजे शिकायत पत्र में बताया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो आगामी विधानसभा चुनाव में सरदारपुरा से प्रत्याशी हैं. उन्होंने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपने खिलाफ चल रहे दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी है. पारीक का कहना है कि नामांकन फॉर्म में सभी लंबित आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देना जरूरी है. इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आपराधिक मामलों की अधूरी जानकारी दी है और अपने दो आपराधिक मामलों को छुपाया है.

क्या हैं मामले?

शिकायत पत्र में बताया गया है कि पहला आपराधिक मामला 8 सितंबर 2015 का है, जो जयपुर के गांधीनगर थाने में दर्ज हुआ था. पत्र में दर्ज एफआईआर का नंबर 409/2015 है. धारा 166, 409, 420, 467, 471 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है और अशोक गहलोत ने अपने नामांकन में इसकी जानकारी नहीं दी है. जानकारी के अनुसार, यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और इसकी अगली सुनवाई 24 नवंबर 2023 को होनी है. 

दूसरा मामला 31 मार्च 2022 का बताया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता के मुताबिक, कोर्ट ने अशोक गहलोत और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया. उनका कहना है कि यह मामला अभी राजस्थान हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है. 

नामांकन रद्द करने की अपील

शिकायतकर्ता ने इन दोनों मामलों का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग से अपील की है कि 'अशोक गहलोत ने अपने खिलाफ दर्ज इन मामलों की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी है, इसलिए उनके खिलाफ धारा 177, 419, 420 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए. इसके साथ ही चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में यह भी अपील की गई है कि अशोक गहलोत का नामांकन खारिज किया जाए. आपको बता दें कि इस बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं. 

राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान

राजस्थान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है. सभी उम्मीदवारों ने 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर दिया है और अब 8 नवंबर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है. राज्य में 25 नवंबर को मतदान होना है और चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे.

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08 November 2023, 08:14 AM IST

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