दो से ज्यादा हुए बच्चे तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, जानिए राजस्थान सरकार का नियम
Rajasthan Government : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के दो से अधिक बच्चे होने पर सरकार नौकरी नहीं मिलने के फैसले को अनुमति दे दी है. कोर्ट ने पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया.
Supreme Court : राजस्थान में हाल ही में भाजपा सत्ता में आई है. राज्य की भाजपा सरकार जनता के लिए कई बड़े फैसले ले रही है. अभी तक पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर दो बच्चों की नीति लागू होती थी. लेकिन अब सरकारी नौकरी के लिए भी इस नियम को लागू कर दिया गया है. अगर किसी के 2 से अधिक बच्चे होंगे तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. राजस्थान सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी अनुमति दे दी है. करीब 20 साल पहले पंचायत चुनाव के लिए इस नीति को अनिवार्य किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के खिलाफ अपील दायर की गई थी. पीठ ने बताया कि इस अदालत ने माना था कि वर्गीकरण, जो दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है, गै-भेदभावपूर्ण और संविधान के दायरे में है, इस प्रावधान के मकसद का परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है. सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया.
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार 31 जनवरी, 2017 को रिटायर होने के बाद जाट ने 25 मई, 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया. उनकी उम्मीदवारी को राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के 24(4) के आलोक में खारिज कर दिया गया. यह इस आधार पर खारिज किया गया कि 1 जून,2002 के बाद उनके दो से अधिक बच्चे थे, इसलिए वह राजस्थान विभिन्न सेवा नियम,2001 के मुताबिक सार्वजनिक रोजगार के लिए अयोग्य थे. नियम के अनुसार कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, जिसके पास 1 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हों.