राम रहीम को फिर मिली 21 दिन की पैरोल, जानें अब तक कितनी बार आ चुका है जेल से बाहर

राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है. 21 दिन की फरलो पर वो बाहर आया है. बता दें कि, साल 2017 में विशेष सीबीआई अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. उन्हें अपनी दो अनुयायियो से बालात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा मिली है. जेल जाने के बाद से वो कई बार वो फरलो और पैरोल पर बाहर आ चुका है.

JBT Desk
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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है. राम रहीम को 21 दिनों की फरलो मिली है. राम रहीम अपनी दो अनुयायियों से बलात्कार के आरोप में सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है. हरियाणा की सुनारिया जेल से राम रहीम को मंगलवार सुबह लगभग 6:30 बजे पुलिस सुरक्षा में रिहा किया गया. फरलो की अवधि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में बिताएगा. बता दें कि, इससे पहले भी कई बार वो जेल बाहर आ चुका है तो चलिए जानते हैं कब कब उसे जेल से बाहर आने की अनुमति मिली है.

राम रहीम को कब-कब मिली फरलो और पैरोल

1. 24 अक्टूबर 2020 में राम रहीम को पहली बार जेल से बाहर आने की अनुमति मिली थी. तब उन्हें अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मिली.

2. इसके बाद 2021 में उन्हें दूसरा बार पेरोल दी गई थी. इस बार भी उन्हें मां से मिलने के लिए पैरोल दी गई थी.

3. 7 फरवरी 2022 को राम रहीम तीसरी बार जेल से बाहर आया था. तब परिवार से मिलने के लिए डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो मिली थी.

4. इसके बाद जून 2022 में 30 दिन की पैरोली मिली थी तब वो बागपत आश्रम गए थे.

5. 14 अक्टूबर 2022 को राम रहीम को 40 दिन के लिए पैरोल दी गई थी. इस दौरान व अपना एक म्यूजिक वीडियो शूट किया था.

6. इसके बाद 21 जनवरी 2023 को उसे छठी बार 40 दिन के लिए पैरोल मिली थी. इस दौरान वो शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आया था.

7. 20 जुलाई 2023 को वो सातवी बार 30 दिन के लिए बाहर आया था.

8. इसके बाद फिर 21 नवंबर 2023 को राम रहीम  21 दिन की फरलो लेकर बागपत आश्रम गया था.

क्या होता पैरोल और फरलो समझिए

पैरोल और फरलो जेल की सजा काट रहे कैदियों के लिए छुट्टी की तरह होती है. हालांकि दोनों अलग मामलों में दी जाती हैं. पैरोल सजा मिलने के एक साल भी दी जा सकती है लेकिन फरलो केवल उन कैदियो को दिया जाता है जिसे लंबी यानी कई सालों की सजा मिली हो. नियम के मुताबिक, तीन साल की सजा पूरी कर लेने के बाद ही किसी कैदी को फरलो दी जा सकती है. हालांकि, नियम ये भी है कि अगर कैदी 21 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आता है तो उसे सजा से ज्यादा यानी अतरिकत सजा काटनी पड़ती है. जबकि फरलो जितनी बार ली जाती है उसके दिन उतने ही कम होते जाते हैं.

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13 August 2024, 10:34 AM IST

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