Lakhimpur Kheri Case के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों में बदलवा कर क्यों दी जमानत?
supreme court: लखीमपुर खीरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है.
Lakhimpur Kheri Case: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. अदालत ने शर्तों के साथ आरोपी आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की अनुमति दी है. इस बीच वे मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते हैं. उन्हें बीमार मां और बेटी का ध्यान रखने के लिए छूट दी गई है.
आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वे उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रहने के साथ ही सार्वजनिक कायक्रमों में भाग नहीं ले सकते है. इसके अलावा मीडिया से बातचीत करने पर भी बैन रहेगा. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यूपी में उनकी एंट्री पर बैन रहेगा. बता दें कि इससे पहले आशीष को इसी साल 25 जनवरी को अतंरिम जमानत मिली थी.
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब हो कि केंद्र सरकार ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे थें. कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी. इस घटना में कुछ किसानों की मौत हो गई थी, जबकि कई किसान घायल हुए थे. इस घटना से गुस्साए लोगों ने गाड़ी के ड्राइवर और बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों की हत्या का आरोप लगा था. इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई. एक साल से ज्यादा समय से आशीष जेल में बंद है. कोर्ट ने एक बार फिर से आशीष को अंतरिम जमानत दी है.