Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. इस दौरान मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीहा पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पाणी की और कहा कि मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीहा पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे.
आप और कांग्रेस के दोनों दलों ने मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और चुनाव अधिकारी का वायरल हुआ वीडियो सबूत के तौर पर शीर्ष अदालत में पेश किया था. जिसके बाद CJI चंद्रचूड़ चुनाव अधिकारी पर भड़क गए थे. वहीं आज उन्होंने कोर्ट में कूबूल लिया कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था.
चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीहा से सवाल पूछा कि आप कैमरे में देखकर बैलेट पेपर में क्या लिख रहे थे? तो उन्होंने जवाब में दिया कि मैं लिख नहीं रहा हूं नंबरिंग कर रहा था.
CJI ने आगे कहा कि वीडियो में साफ दिख रहा आप बैलेट में एक्स मार्क कर रहे थे. मसीह ने कहा कि मैं यह तय कर रहा था कि संबंधित बैलेट किसका है. इसी बीच आप के काउंसलर बैलेट पेपर भागने लगे. चंडीगढ़ पुलिस ने बचाया.
चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने कहा कि, ''अदालत ने पीठासीन अधिकारी का बयान दर्ज किया है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने 8 मतपत्रों को विकृत किया है.'' इसके अलावा, अदालत ने कहा है कि पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए. कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हिरासत में रखा जाएगा.
दूसरे पक्ष ने सुझाव दिया कि चूंकि मेयर ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए. अदालत ने इस पर विचार किया और यह भी कहा कि चुनाव उस चरण से फिर से शुरू किए जा सकते हैं जहां अवैधता हुई थी.'' First Updated : Monday, 19 February 2024