कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. कथित तौर पर सांसद के वायरल अश्लील वीडियो का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस बीच सवाल उठ रहा है कि अगर वे दोषी पाए गए तो उन्हें क्या सजा मिलेगी. इस मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाया है जो मामले में कई खुलासे कर रही है.
जिस महिला ने सांसद के खिलाफ शिकायत की है वह पहले उनके घर में काम करती थी. महिला ने बताया कि एचडी रेवन्ना ने उसके चेहरे को छुआ और उसके साथ अश्लील व्यवहार किया. जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की. पुलिस ने इस मामले को आईपीसी की धारा 354A, 354D, 506, 509 के तहत मामला दर्ज किया है. मामला अब एसआईटी को ट्रांसफर कर दिया गया है.
प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े वीडियो को पेन ड्राइव में रखा गया है और चुनाव से पहले हसन में वितरित किया गया है. इन पेन ड्राइव में प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो के अलावा महिलाओं के भी अश्लील सीन हैं. जांच से पता चला है कि हसन में एक पेन ड्राइव में 2,976 वीडियो थे, जिनमें से कुछ कुछ सेकंड लंबे थे और कुछ कुछ मिनटों के थे, जिनमें से ज्यादातर बेंगलुरु और हसन में रेवन्ना निवास में एक मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए गए थे.
हालांकि, ध्यान देने वाली बात ये है कि, इस पेन ड्राइव में जितने भी वीडियो हैं वो किसी दूसरी महिलाओं का जिसने अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं की है लेकिन जिस महिला ने शिकायत की है उसका पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो से कोई लेना देना नहीं है.
महिला द्वारा शिकायत करने के बाद राज्य सरकार जांच के लिए आदेश दे दिए हैं. मामलों में दर्ज सभी धाराएं जमानती धाराएं हैं इसलिए पुलिस रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है. बता दें कि, यह एक जमानती अपराध है इसलिए जांच के दौरान गिरफ्तार होने पर जल्दी जमानत मिलने की संभावना ज्यादा होती है.
एफआईआर उनके घर पर काम करने वाली एक महिला की शिकायत पर आधारित थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2019 और 2022 के बीच उसका यौन शोषण किया गया था लेकिन वायरल अश्लील वीडियो से महिला को कोई लेना नहीं है. ऐसे में अगर अशल्ली वीडियो में मौजूद किसी भी महिला ने रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी. भले ही रेवन्ना विदेश भाग गए है लेकिन पुलिस को उनसे पूछताछ करने में भले ही देर हो गई है लेकिन वह पूछताछ से बच नहीं सकते हैं.
अगर रेवन्ना दोषी पाए गए तो धारा 354 ए के तहत उन्हें 3 साल की कठोर कैद की सजा के साथ जुर्माना का प्रावधान है.
धारा 354 डी के तहत उन पर 3 साल तक कैद और जुर्माने देना पड़ सकता है. इस धारा में किसी महिला का उसकी सहमति के बिना उससे मिलने के इरादे से पीछा करना अपराध बनाती है
इसके अलावा धारा 506 के तहत भी उनपर कार्रवाई हो सकती है. जान को खतरा है, दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है.
अगर रेवन्ना दोषी पाए जाते हैं तो उन पर धारा 509 के तहत कार्रवाई हो सकती है. इस मामले में किसी महिला के सम्मान का अपमान करने के इरादे से उसकी निजता का उल्लंघन करना अपराध बनाती है. First Updated : Wednesday, 01 May 2024