एयर इंडिया एक्सप्रेस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, DGCA की जांच में सामने आई खामियां
New Delhi: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया एक्सप्रेस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना एयरलाइन द्वारा कुछ जरूरी यात्री-केंद्रित नियमों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया है. जून में की गई एक जांच में यह पाया गया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विकलांग यात्रियों के लिए निर्धारित सुविधाओं और अन्य नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया. DGCA ने एयरलाइन को इस मामले में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था और उनकी जवाबदेही की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया.
New Delhi: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया एक्सप्रेस पर एक बड़ा जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना 10 लाख रुपये का है और इसे एयरलाइन द्वारा यात्री-केंद्रित नियमों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया है. DGCA ने जून में कई घरेलू एयरलाइनों की निगरानी की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं. इस निरीक्षण में एयर इंडिया एक्सप्रेस की कुछ गंभीर खामियां सामने आयी है.
DGCA ने जारी किया नोटिस
DGCA ने जांच के दौरान पाया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नियमों के तहत विकलांग या कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए उचित सुविधाएं नहीं दीं. इसके साथ ही टिकट रिफंड, बोर्डिंग से इनकार, उड़ानों के रद्द होने और देरी के मामलों में भी एयरलाइन ने नियमों का पालन नहीं किया है. इसके बाद, DGCA ने एयरलाइन को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा.
एयर इंडिया एक्सप्रेस पर लगा जुर्माना
एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा दिए गए जवाब में कुछ बातें सामने आयी हैं, जिसमें कहा गया कि एयरलाइन ने उड़ानों के रद्द होने के कारण प्रभावित यात्रियों को उचित मुआवजा नहीं दिया. इस स्थिति को देखते हुए DGCA ने एयर इंडिया एक्सप्रेस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. बता दे, कि यह कार्रवाई DGCA के वार्षिक निगरानी कार्यक्रम का हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री-केंद्रित नियमों का पालन हो रहा है या नहीं.
DGCA का यह कदम एयरलाइन इंडस्ट्री में नियमों के पालन को मजबूत बनाने और यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस तरह की निगरानी और जुर्माना यात्रियों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने में मदद करेगा और एयरलाइनों को नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.