Supreme Court: एसबीआई 18 मार्च तक दे जवाब, इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर जारी ना करने पर SC
Supreme Court: SBI को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई. पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने SBI को अपना जवाब देने के लिए 18 तारीख का समय दिया है.
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड नंबर का खुलासा नहीं करने और इस तरह अपने पिछले फैसले का पूरी तरह से पालन नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाई. पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने बैंक नोटिस जारी किया और मामले को सोमवार 18 मार्च को अपना जवाब देने के लिए कहा है. एसबीआई के वकील आज अदालत में मौजूद नहीं थे.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ''संविधान पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि SBI चुनाव आयोग को चुनावी बांड के बारे में जानकारी, राजनीतिक दलों के उन्हें भुनाने की जानकारी, चुनावी बॉन्ड खरीदने की तारीख और चुनावी बॉन्ड और चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले के बारे में पूरी जानकारी देनी थी लेकिन SBI ने चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर के बारे में कुछ नहीं बताया है.
''इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर नहीं दिया गया''
चुनाव आयोग के सीलबंद लिफाफे वापस करने की मांग पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सबसे पहले पूछा कि '' SBI की तरफ से कौन आया है.'' कोर्ट ने कहा कि ''हमने कहा था कि सभी विवरण चुनाव आयोग (ईसी) को सौंपे जाएंगे. उन्होंने (एसबीआई) बांड संख्या का खुलासा नहीं किया है. इसका खुलासा भारतीय स्टेट बैंक को करना होगा.'' इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
इसके साथ ही अदालत ने न्यायिक रजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि चुनाव आयोग ने जो उनको सीलबंद कवर दिए हैं. उनको वापस करने से पहले स्कैन और डिजिटलीकृत किया जाए. इसमें कहा गया है कि इसे 16 मार्च को शाम 5 बजे तक पूरा किया जाना चाहिए.