CAA पर सख़्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, सरकार से तीन हफ़्तों में माँगा जवाब
CAA Rules In India: सुप्रीम कोर्ट में आज सीएए मामले पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने सीएए पर रोक लगाने के मना कर दिया है. साथ ही इसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब मांगा है.
Supreme Court On CAA: केंद्र सरकार ने देश में नागरिका संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लागू कर दिया है. इस कानून के खिलाफ विपक्षी नेता विरोध कर रहे हैं. सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिस पर मंगलवार 19 मार्च को कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने कहा कि सीएए पर कोई रोक नहीं लगेगी. साथ ही याचिकाकर्ताओं की इस संबंध में की गई मांग को मानने से इनकार कर दिया. इस मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही थी.
SC ने केंद्र से मांगा जवाब
कोर्ट ने आज सीएए पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए. कोर्ट ने इस सवाल पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 सप्ताह का समय मांगा था. हालांकि कोर्ट ने सरकार को अदालत में जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है. इस मामले की अगली सुनाई 9 अप्रैल, 2024 को होगी. बता दें कि शीर्ष अदालत में सीएए के खिलाफ 236 याचिकाएं दायर की गई हैं.
केंद्र को समय देने का विरोध
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने सरकार को जवाब देने का विरोध किया है. सिब्बल ने कहा कि सीएए को चार साल हो गए. अगर एक बार लोगों को नागरिकता मिल गई तो फिर वापस करना मुश्किल होगा. इसके बाद याचिकाएं निष्प्रभावी हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि हम समय का विरोध नहीं कर रहे, चार साल बाद ऐसी क्या अर्जेंसी है. उसके बाद कपिल सिब्बल ने अदालत के नोटिफिकेशन पर रोक लगाए जाने की मांग की.