Gyanvapi Case में मुस्लिम पक्ष को SC से झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें कहां गया था कि इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की जगह किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाए.

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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की जगह किसी अन्य अदालत में सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी. जिसे अब शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया. 

2021 से चल रही है इस मामले की सुनवाई 

ज्ञानवापी मामले में साल 2021 से सुनवाई चल रही है, इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल बेंच के द्वारा फैसले को चुनौती देने के लिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. जिसे अब शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है. बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद वाली जगह पर एक मंदिर को खोलने की मांग की स्थिरता को चुनौती दी गई थी. 

एएसआई ने जिला अदालत से रिपोर्ट जमा करने के लिए मांगा समय 

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी की दलील सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि 30 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एआईएमसी की याचिका को 8 नंवबर तक के लिए स्थगित कर दी थी. वहीं, जिला अदालत ने 2 नवंबर को कहा कि एएसआई को 17 नंवबर तक समय दिया है. लेकिन एएसआई ने कहा है कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है. लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में काफी समय लग सकता है. वैसे एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट 6 नवंबर को जमा करना था.  First Updated : Friday, 03 November 2023